FAQs for Online Leave Module : मानव सम्पदा पोर्टल में "ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल" के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अधिकृत उत्तर जारी, ध्यानपूर्वक पढ़ें


FAQs : मानव सम्पदा पोर्टल में "ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल" के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अधिकृत उत्तर जारी, ध्यानपूर्वक पढ़ें

सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQs ) :- मानव सम्पदा में "ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल "

प्र-1: मानव सम्पदा के "ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल" में कर्मचारी द्वारा अवकाश हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उ-1: अपनी व्यक्तिगत ई- एच. आर.एम.एस. कोड (मानव सम्पदा आई.डी.) के माध्यम से लॉगइन करें और "Leave Module" में "Apply leave" को चयनित (select) करें। 

प्र-2: कर्मचारी के "अवकाश अवशेष" (Leave Balance) को कैसे अद्यतन करें?

उ-2: 'अधिष्ठान आपरेटर (Establishment Operator) की आई.डी. के माध्यम से लॉगइन करें और सभी कर्मचारियों के 'अवकाश अवशेष' को अद्यतन करने के लिए "Leave Module" में 'other leave' फिर Update Employee Balance विकल्प को चयनित करें।

प्र-3: कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के बाद इसे पुनः सम्पादित (edit) नहीं किया जा सकता?

उ-3: आपरेटर आई.डी. के माध्यम से लॉनइन करके अवशेष अवकाश को एक बार अद्यतन कर देने के बाद इसे पुनः सम्पादित नहीं किया सकता। अतः कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने से पहले संबंधित अधिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि सही "अवशेष अवकाश" को अद्यतन किया गया है।

प्र-4: कर्मचारी द्वारा अपने "अवशेष अवकाश" को कैसे जांचा जा सकता है ? 

उ-4: अपनी व्यक्तिगत मानव सम्पदा आई.डी. के माध्यम से लॉगइन करके "Apply leave" पर क्लिक करें और "View Balance" को चयनित करें। प्र-5: रिर्पोटिंग अधिकारी को कैसे अद्यतन करें ?

प्र-5ः रिपोर्टिंग अधिकारी को कैसे अद्यतन करें?

उ-5: जब आप अवकाश हेतु आवेदन करते हैं, तो "Select Option" पर क्लिक करें और "रिपोर्टिंग अधिकारी" को सम्पादित (edit) करें। रिपोर्टिंग अधिकारी को या तो ई- एच. आर. एम. एस. कोड के माध्यम से अथवा "पोस्टिंग आफिस सूची से उपसर्ग (prefix) किया जा सकता है। 

प्र-6; "अवकाश एप्लीकेशन में प्रत्यय (suffix) एवं उपसर्ग (prefix) का क्या उद्देश्य है ?

उ-6: यदि आवेदन किए गए अवकाश दिवस के पूर्व अवकाश / साप्ताहिक अवकाश है, तो उस दिवस / दिवसों को उपसर्ग के रूप में माना जाएगा, इसी प्रकार आवेदन किए गये अवकाश दिवस के बाद अवकाश / साप्ताहिक अवकाश होने पर उस दिवस / दिवसों को प्रत्यय के रूप में माना जाएगा।

प्र-7ः रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जायेगा? 

उ-7: रिपोर्टिंग अधिकारी अपनी मानव सम्पदा आई.डी. के माध्यम से लॉगइन करके "Leave module" पर क्लिक करेगा, फिर "Other leave" को चयनित करेगा और लम्बित अवकाश अनुरोध का अवलोकन करके कार्यवाही वाले बटन पर क्लिक करेगा।

प्र-8 कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गये अवकाश को निरस्त करने हेतु कैसे आवेदन किया जाएगा?

उ-8: "Cancel Leave" का विकल्प चयनित करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है । हाँलाकि, यह केवल तभी तक किया जा सकता है, जबतक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो। जबतक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश को निरस्त करने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जाता, तब तक कर्मचारी द्वारा अन्य अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। 

प्र-9 रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश निरस्त करने के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जायेगा ? 

उ-9: रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव सम्पना आई.डी. के माध्यम से लॉगइन करके "Leave module" पर क्लिक किया जायेगा और तब "Other leave" और तत्पश्चात "View Cancellation Request" को चयनित किया जायेगा। 

प्र-10: अवकाश की अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी वापस ज्वाइन करने के अनुरोध हेतु कैसे आवेदन करेंगा?

उ- 10: कर्मचारी अपनी मानव सम्पदा आई.डी. के माध्यम से लॉगइन करके "Leave module" पर क्लिक करेगा और तब "My Leave" और उसक बाद" Send Joining Request " को चयनित करेगा ।

प्र 11: रिपोर्टिंग अधिकारी कैसे ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार करेगा?

उ-11: रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव सम्पना आई.डी. के माध्यम से लॉगइन करके "Leave module" पर क्लिक किया जायेगा और तब "Other leave" और उसके बाद" View Joining Request" को चयनित किया जायेगा। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी 03 दिन के अन्दर ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है, तो ज्वाइनिंग स्वतः अद्यतन हो जाएगी।

प्र-12: रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे अग्रेषित किया जाएगा? 

उ-12: रिपोर्टिंग अधिकारी "View pending request" को चयनित करेगा, फिर" Action Button" को क्लिक करेगा और तब चयनित रिपोर्टिंग अधिकारी को अनुरोध अग्रेषित करने के लिए view का इस्तेमाल करेगा।

प्र-13: कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ है? 

उ-13: यदि कर्मचारी पोर्टल पर अवकाश हेतु आवेदन नहीं कर पा रहा है, तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:-
(1) रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कर्मचारी की पूर्व अवकाश का अनुरोध अथवा निरस्तीकरण अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।
(2) अवकाश का अनुरोध स्वीकृत है, लेकिन अवकाश अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग विधिवत् प्रस्तुत नहीं की गयी है।
(3) अवकाश का अवशेष अद्यतन नहीं है। 

प्र-14: "अवकाश मॉडयूल" में ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की प्रक्रिया क्या है?

उ-14: कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने पर उसके द्वारा "अवकाश मॉडयूल" में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसके द्वारा अवकाश के लिए अगला आवेदन नहीं किया जा सकेगा, हालांकि "आकस्मिक अवकाश (CL) एवं "प्रतिबन्धित अवकाश (RL) प्रकार के अवकाशों में ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है।

प्र-15: कर्मचारी कैसे पता करेगा कि उसके द्वारा आवेदन किया गया अवकाश स्वीकृत है अथवा लम्बित है?

उ-15 कर्मचारी अपनी मानव सम्पदा की आई.डी. से लॉगइन करें, फिर "Apply leave" पर क्लिक करने के बाद "View application status " को चयनित करें। 

प्र-16: किसी जनपद विशेष में अधिष्ठान के प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों के अवकाश के लम्बित होने की प्रास्थिति कैसे देखी जा सकती है? 

उ-16: अधिष्ठान द्वारा कार्यालय प्रशासन आई.डी. (Office Administrator Id) से लॉगइन करें, फिर "Leave Module" पर क्लिक करने के बाद "Reporting wise Leave Pendency" को चयनित करें।

प्र-17: यदि कर्मचारी, राजपत्रित अवकाश (जी०एच०), निर्बन्धित अवकाश (ईवएल०) या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के अवकाश हेतु आवेदन करना चाहता है, तो इस सन्दर्भ में अवकाश के लिए क्या प्राविधान होंगे ?

उ-17: कर्मचारी किसी भी समय और किसी भी प्रकार / प्रकृति, यहां तक कि राजपत्रित अवकाश, निर्बन्धित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के लिए भी अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है।

प्र-18: यदि शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश आवेदित किया जाता है, तो अवकाश लेखे से कितने दिनों का अवकाश काटा जाएगा?

उ-18: यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश का आवेदन करता है, तो अवकाश लेखे से 03 दिनों का अवकाश काटा जाएगा। आकस्मिक अवकाश (सी०एल०) की स्थिति में, यदि कर्मचारी शनिवार एवं सोमवार के अवकाश हेतु आवेदन करता है, तो उसे दोनों अवकाशों के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।

प्र-19: कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश' (ई०एल०) (प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई में अनुमन्य ) कैसे जमा (केडिट) होता है?

उ-19: राज्य स्तरीय विभागीय लॉगइन करके "Credit Debit Leave" का चयन (Select) करने पर अवकाश के "जमा एवं घटाने का विकल्प" (credit and debit option) उपलब्ध हो जाता है।

प्र-20: क्या कर्मचारी अपनी अवकाश अवधि को बढ़ा सका है?

उ-20: कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत आई0डी0 से "Send Extension Request" चयनित (Select) करने पर केवल चिकित्सा अवकाश (एम0एल0) एवं अर्जित अवकाश (ई०एल०) बढ़ाया जा सकता है।

प्र-21: "स्टेशन लीव" (Station Leave) का क्या तात्पर्य हैं और इसके लिए कैसे आवेदन किया जाएगा?

उ-21: "स्टेशन लीव" (Station Leave) एक प्रकार का अवकाश है, जिसे मुख्यालय (ड्यूटी स्टेशन) से अधिकृत अनुपस्थिति के रूप में सूचित करने के लिए आवेदित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, कर्मचारी उपलब्ध नही हो सकता है, यदि उसने आपातकालीन समय में भी "स्टेशन लीव" के लिए आवेदन किया है। "स्टेशन लीव" के मामले में "अवकाश खाते" से किसी भी प्रकार के कोई अवकाश की कटौती नहीं होगी।

प्र-22: "सी0एल0 बुल बैलेन्स' का क्या तात्पर्य है?

उ-22: "सी०एल० बुक" कर्मचारी स्तर, डेटा इन्ट्री एवं विभागीय लॉगइन पर वर्षवार उपलब्ध होती है। कर्मचारी द्वारा अपनी स्वंय की आई०डी० से "सी०एल० बुक आप्शन' को चयन (Select) करके पिछले वर्ष के अपने "आकस्मिक अवकाश के अवशेष की जांच की जा सकती है, जिसे आपरेटर आई०डी० द्वारा भी जांचा जा सकता है।
Post Navi

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ